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आई ओ वी शिकायत निवारण उद्देश्य और कार्य

आई ओ वी शिकायत निवारण सलाहकार समिति के उद्देश्य एवं कार्य

मूल्यांकन व्यवसाय पिछले 50 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन में निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनने की दिशा में प्रगति कर रहा है। जैसे-जैसे भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है और समय की आवश्यकता को देखते हुए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय के लिए मजबूत पक्षसमर्थन बनाने में आई ओ वी की भागीदारी के माध्यम से व्यवसाय के विकास में तेज़ी लाई जाए।

हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें मूल्यांकनकर्ताओं पर उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट में चिंताओं के संबंध में आरोप लगाए गए। 30,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं की सदस्यता वाली प्रथम राष्ट्रीय संस्था होने के नाते, आई ओ वी ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शिकायत निवारण हेतु एक सलाहकार समिति का गठन किया है:

उद्देश्य

  1. किसी भी शिकायतकर्ता की शिकायतों को निष्पक्ष और समान रूप से शीघ्रता से संबोधित और समाधान करने के लिए एक संस्थागत ढाँचा विकसित करना।
  2. सभी प्रकार की शिकायतों को शीघ्रता से और एक सुपरिभाषित एवं निष्पक्ष तरीके से संबोधित करना।
  3. व्यावसायिक रूप से प्रबंधित निवारण तंत्र के माध्यम से सभी हितधारकों को उच्च स्तर की संतुष्टि प्रदान करना।
  4. सभी हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए आसानी से सुलभ, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित और त्वरित समाधान मंच प्रदान करना।

कार्य

आई ओ वी शिकायत निवारण सलाहकार समिति निम्नलिखित कार्यों को प्राप्त करने में सलाह और सहायता प्रदान कर सकती है:

1. आई ओ वी या आई ओ वी के किसी सदस्य के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने, संसाधित करने, निवारण करने और प्रकट करने की प्रक्रिया प्रदान करना, जो निम्न द्वारा दायर की जा सकती हैं:

  • आई ओ वी का कोई भी सदस्य।
  • कोई भी व्यक्ति जिसने आई ओ वी के संबंधित सदस्यों की सेवाएँ ली हों।
  • कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जैसा कि समिति द्वारा प्रावधान किया जाए।

2. निम्नलिखित का प्रावधान करना:

  • शिकायत निवारण तंत्र की आवधिक समीक्षा।
  • शिकायत दायर करने का प्रारूप और तरीका।
  • शिकायत की प्राप्ति की पावती के लिए अधिकतम समय और प्रारूप।
  • शिकायत के निपटान के लिए अधिकतम समय।
  • मध्यस्थता तंत्र का विवरण।
  • शिकायत को खारिज या समाधान करने पर शिकायत और मध्यस्थता कार्यवाही की रिपोर्ट शिकायत के पक्षों को प्रदान करना।
  • दुर्भावनापूर्ण या झूठी शिकायतों के मामले में की जाने वाली कार्रवाई।
  • की गई शिकायतों और प्राप्त समाधानों का रजिस्टर बनाए रखना।

3. शिकायत की जाँच के बाद, समिति निम्न कर सकती है:

  • यदि शिकायत योग्यता से रहित है तो उसे खारिज कर सकती है, या
  • शिकायत के निवारण के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता आरंभ कर सकती है, या
  • शिकायत के समाधान के संबंध में संबंधित को सलाह जारी कर सकती है।

शिकायत निवारण हेतु समय तंत्र

शिकायत/शिकायतों से संबंधित सभी मामलों का समयबद्ध प्रवर्तन तंत्र के भीतर शीघ्रता से निपटान किया जाना है जो प्रक्रिया में हितधारकों के विश्वास को भी मजबूत करेगा और इसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया में हितधारकों की बढ़ी हुई भागीदारी भी हो सकती है।

क्र.सं.गतिविधिप्रस्तावित समयसीमा
1यदि किसी जानकारी/दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है तो आई ओ वी मुख्यालय शिकायतकर्ता से वांछित जानकारी और दस्तावेज़ जमा करने के लिए कह सकता है।ऐसा पत्र शिकायत प्राप्त होने के 03 दिनों के भीतर शिकायत में दिए गए ईमेल पर शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा। स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भौतिक पत्र भी भेजा जा सकता है।
2शिकायतकर्ता को जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए दी गई समय अवधि।ईमेल भेजने के 15 दिन।
3यदि 15 दिनों के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो स्मरण-पत्र अवधि होगी।03 दिन।
4यदि निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त नहीं होते हैं तो।शिकायत को अभिलेख में रख दिया जाएगा।
5यदि सभी वांछित जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त हो जाते हैं, तो आई ओ वी मुख्यालय अपनी रिपोर्ट समिति के संयोजक को प्रस्तुत करेगा।अंतिम पत्र/दस्तावेज़ प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर।
6समिति के समक्ष सभी तथ्यों का प्रस्तुतीकरण।अगली होने वाली समिति बैठक में या समिति को शीघ्र बैठक के लिए भी बुलाया जा सकता है।